एचआईवी -एड्स संक्रमित सीधे ओम्बडसमेन वेबसाइट पर कर सकते है भेदभाव की शिकायत
— एचआईवी,एड्स एक्ट अंतर्गत ओम्बडसमेन वेबसाइट का हुआ शुभारंभ
मध्यप्रदेश। एचआईवी,एड्स से संक्रमित एवं प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव एवं लांछन की रोकथाम हेतु एचआईवी,एड्स प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल एक्ट 2017 के अंतर्गत प्रदेश में राज्य के नियम अधिसूचित हो चुके है। इन नियमों के अनुसार परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एचआईवी, एड्स नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत ओम्बडसमेन अर्थात लोकपाल होगें। किसी भी व्यक्ति को एचआईवी,एड्स संक्रमण के आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा, सम्पत्ति एवं रोजगार आदि मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों को छोड़कर एचआईवी जॉच अनिवार्य नहीं की जा सकती है। डॉ. के.डी. त्रिपाठी, परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने ओम्बडसमेन-वेबसाईट के उद्घाटन अवसर पर उक्त जानकारी देते हुये कहा कि मध्यप्रदेश में इस दिशा मे तेजी से प्रयास किये गये तथा ना केवल राज्य द्वारा नियमों को अधिसूचित किया गया है, अपितु प्रत्येक जिले मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला शिकायत अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। परियोजना अपर संचालक राकेश मुंशी ने जानकारी दी कि परियोजना संचालक, मप्र राज्य एड्स नियंत्रण समिति ओम्बडसमेन होगे तथा एक्ट के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जॉंच एवं निराकरण संबंधी कार्यवाही कर सकेगें। इस एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्व होने पर जुर्माना एवं दण्ड दोनो का प्रावधान है। संयुक्त संचालक सविता ठाकुर ने एक्ट के अंतर्गत किन-किन व्यवहारों को भेदभाव की श्रेणी मे रखा गया है तथा एचआईवी पॉजीटिव व्यक्ति की एचआईवी की स्थिति संबंधी गोपनीयता आदि विषयों की जानकारी प्रदान की।
समिति कार्यालय मे जेल बंदियों एवं अन्य आश्रयगृहों में संचालित एचआईवी-टीबी इन्टरवेन्शन से संबंधित स्टेट ओवरसाईट कमेटी की बैठक डॉ.के.डी.त्रिपाठी, परियोजना संचालक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जेल बंदियों एवं आश्रयगृहों मे एचआईवी-टीबी इन्टरवेशन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों से अपेक्षित सहयोग एवं आगामी रणनीति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डॉ. वर्षा रॉय- राज्य क्षय अधिकारी, डॉ. शशि ठाकुर, संयुक्त संचालक हेपेटाईटिस कार्यक्रम, डॉ. लक्ष्मी कुशवाह डीएसपी प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय, केके कुलश्रेष्ठ, उप अधीक्षक, केन्द्रीय जेल भोपाल, संध्या आयंगर- उप संचालक, सामाजिक न्याय, अखिलेश जैन, उप संचालक, महिला एवं बाल विकास, डॉ. हेमन्त वर्मा, एसएमओ., एआरटी केन्द्र सहित समिति के सभी अधिकारी उपस्थित थे।