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मध्यप्रदेश: यात्री बसों का पांच माह का वाहनकर होगा माफ

 

मध्यप्रदेश। प्रदेश सरकार यात्री बसों का पांच माह का वाहनकर माफ करेगी। यात्री बसों पर देय मासिक वाहनकर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णतः माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप से हो सके इसको दृष्टिगत रखते हुए माह सितंबर 2020 के देय मासिक वाहनकर में 50 प्रतिशत की छूट एवं वाहनकर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बस आपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिये गये इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुन: चालू हो जाएगी। इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोजगार प्रारंभ हो सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप उनके संचालन की क्रमशः अनुमतियां भी दी गयी हैं। किन्तु व्यावहारिक रूप से बसों का संचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका। राज्य शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से प्रदेश के बस आपरेटर्स की परेशानियां खत्म होंगी और आमजन की सुविधा के लिये अब बसों का पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू हो सकेगा। इसी क्रम में यात्री किराये के पुनर्निधारण के लिये किराया निर्धारण समिति को जिम्मेदारी सौंपते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।

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