हाई प्रोफाइल कोरोना : हो रहा हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन
[mkd_highlight background_color=”” color=”red”]रामनारायण ताम्रकार[/mkd_highlight]
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी पहल के तहत सरकार से आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों में अनेक बार नई नई गाइडलाइन जारी हुई हैं । उन गाइडलाइन के तहत बने नियमों का उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखा गया है ।
हम बात करें इस नियम की जिसमें निर्धारित किया गया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नाम ओर उसकी पहचान उजागर नहीं की जाए और यदि इसे कोई उजागर करता है तो वह अपराध करता है जो दण्डनीय है । इस व्यवस्था के तहत न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों ने पीड़ितों के नाम प्रकाशित करना बंद कर दिया था । स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने पोर्टल पर भी मरीजों की पहचान का प्रकाशन बन्द ही नही किया बल्कि पुराने मरीजो के नाम भी पोर्टल से हटा दिए ।
पिछले कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमण की श्रेणी में नया नाम जुड़ा है “हाई प्रोफाइल कोरोना ” संक्रमण इसके तहत जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं या तो वह स्वयं ही ट्विटर या सोशल मीडिया पर अपने आप को कोरोनावायरस पॉजिटिव घोषित कर रहे हैं यही नहीं कुछ लोग तो अपना वीडियो भी डाल रहे हैं जब यह लोग अपने को अपनी पहचान प्रदर्शित कर रहे हैं ऐसे में न्यूज़ चैनल और समाचार पत्र भी अपने मुख्य प्रश्नों पर हाई प्रोफाइल कोरोना मरीजों की खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं । अब प्रश्न उठता है की कोविड-19 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बने नियमों का आखिर उल्लंघन कौन कर रहा है ।क्या वे लोग जो अपनी पहचान खुद उजागर कर रहे हैं या फिर वह मीडिया कर्मी जो उनको महत्व दे रहे हैं । कानूनी दृष्टि से कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल कोरोना आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बने नियमों का उल्लंघन तो कर ही रह है । इस ओर सामान्यतः अभी तक जिम्मेदारो का ध्यान नही है ।जब हम मास्क न लगने या गाइड लाइन के उलंघन पर पूरे देश मे अपराध कायम कर रहे हैं तो फिर हाई प्रोफाइल कोरोना को शिथिलता क्यो ? अपराध तो अपराध है अब देखे संज्ञान कौन लेता है।
( लेखक वरिष्ठ पत्रकार है )