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सुप्रीम कोर्ट का फैसला : सेना में महिला अधिकारी को सभी पदों पर पदस्थ होने का अधिकार

दिल्ली। दस साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य महिला अधिकारियों के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए है कि सेना में महिला अधिकारियों को पुरूष अधिकारियों के बराबर ही अधिकार है उन्हें कमांड पद सहित अन्य पदों पर पदस्थ होने का हक है। अब सेना में महिला अधिकारी किसी सैन्य टुक्डी को कंमाड कर सकती है। इसके अलावा जिस भी पद पर पुरूष को पदस्थ किया जाता उन पदों पर महिला अधिकारियों को भी पदस्थ किया जाएगा। गौरतलब है कि अब से दस साल पहले सेना में महिला आधिकारियों को भी पुरूषों के बराबर अधिकार दिए जाने की बात उठी थी। इस सबंध में सरकार ने नीति भी बनाई लेकिन सेना प्रशासन ने इस नीति में 14 साल से कम सेवा वाली महिलाओं को लाभ देने की शर्त रख दी जिससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सोमवार को कोर्ट ने आदेश दिए कि महिलाओं को सेना में भी बराबरी का हक दिया जाए उन्हें उन सभी पदों पर पदस्थ होने का अधिकार जिस पर पुरूषों को पदस्थ किया जाता है। कोर्ट के इस फैसले पर सेना महिला अधिकारियों ने खुशी जाहिर की है।

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