Madhy Pradesh
मप्र हाई कोर्ट ने 52 मेडिकल विद्यार्थियों को परीक्षा में देने की अनुमति दी
मध्यप्रदेश। मप्र हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज के 52 स्नातकोत्तर छात्रों को अतिरिक्त ट्यूशन फीस जमा किए बिना जनवरी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आदेश दिए है। इस ममाले में आदेश हाई कोर्ट की अवकाश पीठ ने दिया है। जानकारी के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी,जिसमें उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अपील की गई थी।