Madhy Pradesh

छात्रा से छेड़छाड के आरोपी को तीन साल की कठोर कैद

मध्यप्रदेश। छतरपुर में नाबालिक छात्रा से छेडछाड के एक मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। न्यायाधीश नौरिन निगम की अदालत ने आरोपी को 3 साल की कठोर कैद के साथ 2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पीडि़ता ने थाना खजुराहो में उपस्थित होकर लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह शासकीय विद्यालय में पढ़ती है। घटना 05 सितम्बर 2017 को करीब तीन बजे वह और उसकी चचेरी बहन कोचिंग पढऩे खजुराहो जा रहे थे, जब वह दोनों अपनी-अपनी सायकिल से जा रहे थे तो रास्ते में पटेलनपुरवा खजुराहो का रमेश पटेल मिला, जिसने सामने से मोटर सायकिल लगाकर सामने से उसे रोक लिया और पास आकर बुरी नियत से उसको छूने लगा, जिसका उसने विरोध किया, वह और उसकी बहन बचाने के लिए चिल्लाने लगे तो वह उनकों बुरी-बुरी गालियां देकर कहने लगा कि अगर यह बात किसी को बताओगी या पुलिस में रिपोर्ट करने जाओगी तो जान से खत्म कर दूंगा और आरोपी वहां से चला गया, तभी पीडि़ता ने फोन करके अपने पिता को घटना की पूरी जानकारी दी। उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना खजुराहो में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने आरोपी रमेश पटेल पिता टंटू पटेल आयु 34 वर्ष निवासी खजुराहो को दोषी ठहराते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में 3 साल की कठोर कैद के साथ 2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Related Articles

Back to top button