दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट से दोषी करार, बिल्डर के घर में जबरन घुसने का आरोप
दिल्ली। राऊस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को बिना अनुमति एक बिल्डर के घर में घूसने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा के निर्णय को 18 अक्तुबर तक सुराक्षित रखा है। जानकारी के अनुसार साल 2015 6 फरवारी की रात दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल शहर के विवेक विहार स्थित बिल्डर मनीष घई के घर में अपने समर्थकों के साथ जबरन घुस गए। बिल्डर मनीष घई ने पुलिस थाना में रामनिवास गोयल के खिलाफ शिकायत की । पुलिस ने रामनिवास गोयल और चार समर्थक सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह पर भादंसं की धारा 448 और 323 के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण कोर्ट में पेश किया। लगभग चार साल चुनावई के बाद अब कोर्ट ने विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल और सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को जबरन घर में घुसने का दोषी पाया है। वहीं सुमित गोयल को धारा 323 के तहत मारपीट का दोषी भी पाया है। कोर्ट ने इन सभी को 18 अक्तुबर को सजा सुनाएगा। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि बिल्डर मनीष घई ने अपने घर में चुनाव में बांटने के लिए कंबल सहित समान छुपा कर रखा था,इसलिए उनके पक्षकारों ने पुलिस को साथ लेकर घर में प्रवेश किया।