42 हजार से अधिक को मिलगा अपने सपनों का घर
-आम्रपाली प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसाला
दिल्ली। आम्रपाली प्रोजेक्ट ममाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब 42 हजार से अधिक लोगो को उनके सपने का घर मिलगें। कोर्ट ने अपने फैसले में आम्रपाली रेरा पंजीकरण रद्द कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि एनबीसीसी अधूरे फ्लैट का निर्माण 6 महीने में खरीदारों को दिए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में प्रबंध निदेशक और निदेशकों के खिलाफ फेमा के अन्तर्गत ईडी मामले की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट हर तीन महीने में कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा ऑथोरिटी द्वारा भी लापरवाही की गई है। यह मामला सीधे तौर पर धोखाधडी है इसमें सभी शामिल है। इसमें मुल जुल कर पैसा विदेश भेजा गया है। जिसमें बिल्डर्स की भूमिका है। इस आपराध में सीए मित्तल का भी अहम रोल है। इसलिए इनके ख्लिाफ भी कार्रवाई होगी।