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Budget 2019: यहां पढ़ें मोदी सरकार के बजट की अहम बातें
दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वर्ष 2019-20 बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सरकारी काम की रफ्तार बढाने पर काम करेगी। सरकार ने इस बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा है खास गरीब,किसान के हितो पर अधिक ध्यान दिया। बजट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 बजट में सरकार ने गरीब-किसान-दलित-पीड़ित-शोषित-वंचित को सशक्त करने के लिए, सशक्त करने के लिए चौतरफा कदम उठाए। अब अगले 5 वर्षों में यही सशक्तिकरण उन्हें देश के विकास का शक्ति केंद बनाएगा। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने को पूरा करने की ऊर्जा, देश को इसी शक्ति केंद से मिलेगी
बजट की प्रमुख बातें
- बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 से छह प्रतिशत अधिक है, इस लाभ को और बेहतर करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है जिससे भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके।
- डेढ़ करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया. इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया बढ़ा, सोने पर ड्यूटी 10 से 12.5 फीसदी होगा. 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट दी जाएगी। 5 करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर अब 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ की सालाना आय वालों पर 3 फीसदी और सरचार्ज लिया जाएगा. वहीं सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालो को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
- बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी, साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी। अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए), सर्वेयर और नुकसान आकलनकर्ता शामिल हैं।
- दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा,किराये वाले मकानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधार किए जायेंगे। मौजूदा कानून काफी पुराने हैं क्योंकि वे पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वालों के संबंधों की समस्याओं का ढंग से निदान नहीं कर पाते।
- श्रम कानूनों को सरल कर चार कानून संहिताएं तय की जाएंगी, इसका मकसद रिटर्न दाखिले और पंजीकरण का मानकीकरण करना और विवादों को घटना है। स्वयं सेवी समूह की प्रमाणित महिला सदस्य का जन धन खाता होगा और उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
- 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।