अधिकारी को बेट से मारने वाले विधायक आकाश विजयवर्गीय को नहीं मिली जमानत
— अब भोपाल कोर्ट में होगी सुनवाई
मप्र । भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय को अधिकारी के साथ मारपीट करने के ममाले में गुरूवार को भी जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत नमंजूर करते हुए इस ममाले को भोपाल कोर्ट स्थानातंरण करने के आदेश दिए है। अब इस ममाले की सुनवाई भोपाल कोर्ट में होगी।
जानकारी के अनुसार इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी गुरूवार को उनके वकील ने अपर कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट ने जमानत से इंकार करते हुए इस ममाले को भोपाल कोर्ट स्थानातंरित कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सांसद,विधायको के ममालों की सुनवाई भोपाल कोर्ट में होती है। इसलिए इस ममले की सुनवाई भी भोपाल कोर्ट में ही होगी। यह भी माना जा रहा है कि विधायक के वकीलों ने गलत कोर्ट में जमानत अर्जी पेष की थी जिसकी वजह से उस पर सुनवाई नहीं हुईं। फिलहाल मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा,बलवा के आरोपी आकाश विजयवर्गीय को जेल में ही रहना होगा।
इस घटना पर देश के बडे कवि और नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा है कि भाई @KailashOnline आप बंगाल में जिस अराजकता से लड़ रहे हैं अगर आपका पुत्र भी सड़क पर वही अराजकता करेगा तो न केवल आपकी और अपनी संवैधानिक स्थिति कमजोर करेगा अपितु बंगाल मे किए आपके 3 साल के श्रम को व्यर्थ करेगा,आशा है आप #AkashVijayvargiya को न केवल समझायेंगे बल्कि खुद भी समझेंगें।
इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आकाश विजयवर्गीय- “ हमें भाजपा में सिखाया जाता है- पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दनादन” क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि भाजपा को ना नियम पर, ना क़ानून पर, ना संविधान पर विश्वास है?
गौरतलब है कि इंदौर 3 नम्बर से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम अधिकारी धीरेंद्र बायसा के साथ क्रिकेट बैट से मारीपट की थी। विधायक के समर्थको ने भी अधिकारी को पीटा था। मामले में पुलिस ने विधायक और समर्थकों पर प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहां आरोपियों को 1 जुलाई तक जेल भेज दिया गया। अब विधायक आकाश विजयवर्गीय के वकील कोर्ट से जमानत लेने के प्रयास कर रहे हैं।