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यासीन मलिक के संगठन(JKLF) पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध

— आतंक विरोधी कानून के तहत कार्रवाही

कश्मीर में भारत विरोध गतिविविधयों में शमिल यासीन मलिक के संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आतंक विरोधी कानून के तहत लगाया गया है। इस माह में यह दूसरा संगठन है जिसे सरकार ने प्रतिबंधित किया है इससे पहले जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगाया था।

जानकारी के अनुसार अलगाववादी यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नामक संगठन बनाया और इलाके में इसके माध्यम से भारत विरोधी गतिविधियां सचांलित कर रहा रहा था। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने सबकी जांच शुरू की और यासीन मलिक को गिरफ्तार कर जम्मू कोट बलवल जेल में भेज दिया। अब शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने जानकारी दी है कि यासीन मलिक के संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को आतंक विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले प्रतिबंधित किए गए संगठन जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर भी भारत विरोध गतिविधियां संचालित करने,आंतकी संगठनों से संपर्क होने के आरोप है।

ज्ञात रहे कि पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने अलगाववादियों की सुरक्षा हटा दी। इनके संगठन कार्यालय, घर पर छापे मारे गए और सील कर दिए गए।

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