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ईडी ने कहा रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, कोर्ट ने जमानत अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली पटियाला कोर्ट से कहा कि रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं,उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना होगी। कोर्ट ने ईडी की इस दलील पर रॉबर्ट वॉड्रा को सहयोग करने के आदेश दिए और उनकी जमानत अवधि 25 मार्च तक बढा दी है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे है इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी हो गया है। यह बात इडी ने वॉड्रा की जमानत अवधि पर विचार को लेकर कही। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ में सयहोग करने के आदेश दिए और उनकी जमानत अवधि 25 मार्च तक कर दी है। अब 25 मार्च के बाद वाड्रा की जमानत पर सुनवाई होगी। इधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई दिनों तक घंटो तक पूछताछ की है।

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