सुप्रीम कोर्ट ने कहा चपरासी तक के नाम पर किया निवेश
नईदिल्ली । चपरासी तक के नाम पर निवेश किया है, अब आप पूरी तह से फंस गए है। यह टिप्पणी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रवाली मामले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन पर की। कोर्ट ने कहा कि पहले आम्रपाली के दो प्रोजेक्ट ईडन पार्क और कैसल्स में बन कर तैयार अपार्टमेंट को सेल किजिए जो अब तक सेल नहीं हुए हैं,शेष हिस्से को तीन चार माह में बना दो। कोर्ट ने आम्रपाली मामले में अपना सख्त रूख दिखाया है। अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवाी को होगी।
जानकारी के अनुसार नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने कोर्ट को जानकारी दी कि दो प्रोजेक्ट ईडन पार्क और कैसल्स में कार्य शुरू हुआ है,इधर जेपी मोर्गन ने कोर्ट को जानकारी दी कि 85 करोड में से 65 करोड रूपये आम्रपाली जोडीएक को ट्रांसफर किए गए है। उन्होंने बताया चुंकि फेमा के नियम सीधे आम्रपाली को पैसा ट्रांसफर करने के नहीं है इसलिए नहीं किए गए है। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली और अन्य कम्पनियों को पैसा लेनदेन में बहुत गड़बड़ियां की गई है। कुल 140 करोड़ का कोई लिखित हिसाब नहीं है,सब मनमर्जी दिखाई देता है।