सीबीआई के सामने हाजिर हो कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार
-रजीव कुमार 19 फरवरी से पहले अपना जबाव प्रस्तुत करें
-सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिए आदेश
– सीबीआई ने लगाई थी याचिका
नईदिल्ली । मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने शारदा घोटाले में पुछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को तलब करने के ममाले में अपना आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कमिश्नर रजीव कुमार सीबीआई के सामने हजिर हो, और 19 फरवरी 2019 से पहले इस मामले में अपना जबाव पेश करें । कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि रजीव कुमार को शिलांग में सीबीआई अधिकारियों के सवालों के जबाव देने होगे। इस मामले में अब पूछताछ शिलांग मे ही होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला तेज कर दिया है। कोर्ट के आदेश का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है। वही बीजेपी के नेताओं ने इस आदेश को उनकी जीत घोषित किया है।
गौरतलब है कि बीते रविवार सीबीआई के अधिकारियों ने शारदा चिंटफंड घोटाले के मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके निवास पर पहुंच कर अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया था, उन्हें स्थानिय पुलिस ने रोका और झडप के बाद सीबीआई अधिकरियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जाया गया, हलांकि बाद में उन्हें छोड दिया गया। इस मामले में बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है, और सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर के घर गलत तारीके से पहुंची है। ममता बनर्जी इसके विरोध में धरने पर बैठ गई । सोमवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पूछताछ करने को लेकर याचिका प्रस्तुत की, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हाजिर होने के ओदश दिए है।