सालाना जीएसटी रिटर्न के नए फॉर्म अधिसूचित
सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के सालाना रिटर्न के नए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को इस फॉर्म को 30 जून, 2019 तक जमा कराना है। इस वार्षिक रिटर्न फॉर्म में कंपनियों को 2017-18 के वित्त वर्ष की बिक्री, खरीद और इनपुट (साधन) कर क्रेडिट (आईटीसी) लाभ के एकीकृत विवरण भी देने होंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 31 दिसंबर, 2018 को जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी को अधिसूचित किए। जीएसटीआर-9 सामान्य करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म है, जबकि जीएसटीआर-9ए कम्पोजिशन वाले करदाताओं के लिए है। जीएसटीआर-9 सी में आंकड़ों के मिलान का विवरण देना होगा। व्यापार और उद्योग संगठनों ने जीएसटी के सालाना रिटर्न फॉर्म को लेकर कई आपत्तियां दी थीं। इसे पिछले साल सितंबर में अधिसूचित किया गया था।
कर संग्रह लक्ष्य से फिर चूकी सरकार
सरकार दिसंबर महीने में भी जीएसटी संग्रह के अपने लक्ष्य से चूक गई। जीएसटी संग्रह दिसंबर 2018 में 94,726 करोड़ रुपये रहा। यह इससे पिछले महीने के 97,637 करोड़ रुपये के मुकाबले कम है। हालांकि आलोच्य महीने में कर अनुपालन की स्थिति बेहतर हुई है। 30 दिसंबर 2018 तक बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-3बी भरने की संख्या 73.44 लाख रही। वहीं नवंबर में यह संख्या 69.6 लाख थी। वहीं चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) में सरकार ने जीएसटी के जरिए 8.71 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किये।