भ्रष्टाचार के केस में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, SC ने खारिज की FIR
हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम बनवाने के मामले में कथित अनियमिताओं के आरापों में घिरे अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बीजेपी सांसद ठाकुर के खिलाफ दायर FIR को खारिज कर दिया है. इसके अलावा अनुराग के पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत अन्य लोगों को भी इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है.
अनुराग और उनके पिता पर धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन लीज पर देने में गड़बड़ी का आरोप था. इससे पहले हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इन सभी मामलों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केस वापस लेने का फैसला किया था. बाद में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, ‘हम अपील को मंजूर करते हैं, दर्ज FIR रद्द की जाती है.’ अनुराग ठाकुर, धूमल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य की तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.