यातायात नियम तोड़ने पर प्रदेश में हुए 10 हजार से भी ज्यादा ड्रायविंग लाइसेंस निरस्त
भोपाल। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा के लिये गठित समिति के निर्देशों के परिपालन की स्थितियों की समीक्षा की। इस बैठक में बताया गया की पिछले एक वर्ष में यातायात नियमों के तोड़ने पर 10 हजार 509 ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किये गये हैं। यह कार्रवाई तेज गति से वाहन चलाने, ट्रैफिक सिग्नल पार करने के साथ अन्य नियमों के उल्लंघन करने के कारण की गई।
साल 2017 में 7 लाख 61 हजार से अधिक वाहन चालकों पर बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई। इसी के साथ बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 11 हजार 41 वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मेनेजमेंट सिस्टम के अन्तर्गत यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर भोपाल में 21 हजार 575 और इन्दौर में 43 हजार 413 वाहन चालकों को ई-नोटिस भेजे गये हैं।
प्रदेश में चिन्हित दुर्घटना संभावित 380 ब्लैक स्पाट के सुधार की कार्रवाई जारी है। सड़क निर्माण से जुड़े 134 इंजीनियर को प्रशिक्षत किया गया। बैठक में सड़क दुर्घटना की सूचना और प्रभावित व्यक्ति को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिये एकीकृत व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में गृह और परिवहन प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव, वित्त प्रमुख सचिव मनोज गोविल, गृह सचिव विवेक शर्मा, परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।