उन्नाव रेपकांड: बीजेपी विधायक कुलदीप और शशि पर 10 अगस्त को तय होंगे आरोप
सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने उन्नाव रेपकांड मामले में निरुद्ध विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। शुक्रवार को उन्होंने बचाव पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप पत्र की समस्त प्रपत्रों को नहीं देने का मसला उठाया गया था। अदालत का कहना था कि कॉल डिटेल व सीडी आदि की नकल नहीं दी जा सकती। इससे अभियोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
इधर, शशि के वकील अनिल प्रताप सिंह का कहना था कि आरोप तय होने से पहले अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की जाएगी। इस दौरान यह दोनों अभियुक्त जेल से अदालत में हाजिर थे। सेंगर को सीतापुर जबकि शशि को लखनऊ जेल से पुलिस की भारी सुरक्षा में पेश किया गया था। बीते 11 जुलाई को सीबीआई ने नाबालिग से रेप के इस मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने सेंगर व शशि को आईपीसी की धारा 120बी सपठित धारा 363, 366, 376(1) व 506 के साथ ही पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत भी आरोपी बनाया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में कुल 49 गवाह व 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं।
चार जून, 2017 की इस घटना में विधायक सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग पीड़िता के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया। पीड़िता को वहां शशि लेकर गई थी। 14 अपै्रल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके अगले दिन उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर जेला भेजा गया। 12 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले की एफआर दर्ज कर विवेचना शुरु की थी।