डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा बैन को कोर्ट ने रखा बरकरार, भेदभाव का दावा किया खारिज
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ देशों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को आज जायज ठहराया। कोर्ट ने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव बताया गया था। यात्रा प्रतिबंध के दायरे में आने वाले अधिकतर मुस्लिम देश हैं।
अदालत द्वारा चार जजों के मुकाबले पांच जजों के बहुमत वाला यह फैसला ट्रंप प्रशासन की किसी नीति पर पहला ठोस फैसला है।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखा जिसमें चार अन्य न्यायाधीशों की सहमति भी शामिल थी। रॉबर्ट्स ने लिखा कि राष्ट्रपति के पास आव्रजन के नियमन की पर्याप्त शक्ति है। उन्होंने इस कानून को चुनौती देने वालों की यह दलील खारिज कर दी कि इसकी भावना मुस्लिम विरोधी है।
उन्होंने हालांकि सावधानीपूर्वक सामान्य रूप से आव्रजन और खास तौर पर मुसलमानों को लेकर ट्रंप के भड़काउ बयानों का समर्थन नहीं किया। रॉबर्ट्स ने लिखा , ” हम नीति की गंभीरता को लेकर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे