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किसानों को लुभाने में जुटी नीतीश सरकार, PM फसल योजना से कैसे खास है यह योजना

देश में आम चुनाव का मौसम आने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने एक फिर किसानों की सुध लेना शुरू कर दिया है. पहले केंद्र ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए उनका बकाया का भुगतान करने का ऐलान किया, वहीं अब बिहार ने मौसम की मार से परेशान किसानों के हित के लिए राज्य ‘फसल सहायता योजना’ की शुरुआत कर दी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी राज्य ‘फसल सहायता योजना’ से मौसम की मार की वजह से फसल नुकसान का सामना करने वाले बिहार के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा. इससे पहले राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही थी, लेकिन उसमें किसानों को ज्यादा मुआवजा नहीं मिलता था.

राज्य सरकार ने किसानों के लिए ‘समावेशी फसल सहायता योजना’ के नाम से एक विशेष फसल बीमा योजना भी शुरू की है. इस योजना के लागू होने के बाद प्रदेश में पहले से जो भी फसल बीमा योजनाएं चल रही थीं, उसकी जगह इस नई योजना की शुरुआत की गई है.

हाल में हुए उपचुनाव में हार के बाद अपना जनाधार बचाए रखने की कोशिशों में जुटी नीतीश सरकार की ओर से इसे बड़ा दांव माना जा रहा है. वहीं केंद्र ने भी गन्ना किसानों के लिए 8,500 करोड़ रुपये के बेलआउट पैकेज देने की योजना पर अपनी मंजूरी दे दी है.

कितना मिलेगा फायदा

‘फसल सहायता योजना’ के तहत बिहार के किसानों को उनके फसल खराब होने की स्थिति पर राज्य सरकार मुआवजा देगी. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रत्येक खरीफ और रबी की फसल के मौसम में ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन कराना होगा.

योजना के तहत फसल की वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 15 हजार और 20% से अधिक क्षति पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर अधिकतम 20 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस योजना का लाभ रैयत या गैर रैयत दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं.

लाभ लेने के लिए रैयत किसानों को अपनी जमीन का कागज प्रस्तुत करना होगा, जबकि गैर रैयत किसानों को एक स्व-घोषणापत्र देना होगा, जो किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से स्वीकृत होगा.

बिहार PM फसल बीमा योजना से बाहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान इस योजना पर मुहर लगी. इसके साथ ही बिहार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे से निकलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

इससे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र को 49 प्रतिशत, राज्य को 49 प्रतिशत और किसान को 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में हिस्सा भुगतान करना पड़ता था, लेकिन इसका फायदा केवल कुछ ऋणी किसानों को मिल पाता था.

राज्य की सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार की प्रीमियम राशि 495 करोड़ थी जबकि किसानों को मिलने वाली राहत राशि मात्र 221 करोड़ रही. इसी वजह से राज्य के सभी वर्ग के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इस नई समावेशी ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना’ की शुरुआत की गई है.

इस योजना की शुरुआत करने के साथ ही बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां किसानों को फसल नुकसान पर राहत देने के लिए इस प्रकार की योजना की शुरुआत की गई है. राज्य सरकार की इस नई योजना के लागू हो जाने के बाद प्रदेश में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले से चल रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य किसी प्रकार की बीमा योजना अब बंद हो जाएगी.

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