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मप्र के बाद केेंद्र सरकार ने भी बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सजा का कानून बनाया

नई दिल्ली: सरकार ने मासूम बच्चियों से रेप करने वाले बलात्कारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। मोदी कैबिनेट ने शनिवार को मासूमों से रेप के आरोपियों को फांसी की सजा देने का फैसला किया है। इसके लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले मध्यप्रदेश ने इस तरह का कानून बनाया है।

कैबिनेट ने यौन अपराध निरोधक कानून (POCSO ACT) में बदलाव का फैसला किया है। इसके तहत 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। अध्यादेश में इस तरह के मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाने का भी फैसला किया गया है। तीन देशों की यात्रा समाप्‍त कर शनिवार सुबह स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल कैबिनेट बैठक बुलाई। सुबह 11:30 बजे पीएम हाउस में शुरू हुई ये कैबिनेट बैठक करीब ढाई घंटे तक चली। सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान करेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लंबित है जिसमें छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म पर चिंता जताते हुए कानून को कड़ा किये जाने की मांग की गई है। ये याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दाखिल की है।कोर्ट ने इस याचिका पर सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से शुक्रवार को एडीशनल सालिसिटर जनरल के जरिये एक नोट पेश कर बताया गया कि सरकार POCSO कानून में संशोधन कर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म के दोषी के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने पर विचार कर रही है।

गौरतलब है कि कठुआ गैंगरेप के बाद हत्या का मुद्दा देश भर में सुर्खियों में है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं उन्नाव में भाजपा के विधायक पर युवती के साथ गैंगरेप के आरोप हैं इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है।

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