जब्त होंगी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की संपत्तियां, SC ने खारिज की मां और बहन की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। जस्टिस आर के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुंबई में संपत्तियों के अटैचमेंट के खिलाफ दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी की याचिका को खारिज दिया है।
दाऊद के भारत से भागने के बाद उसकी संपत्तियों पर उसकी मां और बहन का ही कब्जा रहा है। इससे पहले ट्रिब्यूनल ने दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल के इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हसीना पारकर और अमीना बी की याचिका को खारिज किए जाने के बाद दाऊद की संपत्तियों का जब्त होना तय हो गया है।
बहन और मां ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष
दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना ने याचिका दी थी की मुंबई में संपत्तियों को जब्त न किया जाए। जस्टिस आरके अग्रवाल ने दाऊद के परिवार की इस याचिका को खारिज करते हुए सरकार को संपत्तियों को सीज करने की अनुमति दे दी। दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना का तर्क था कि उन्हें जब्ती का नोटिस ठीक तरह से नहीं दिया गया इसलिए वे इसके खिलाफ अपील नहीं कर पाईं। दाऊद की बहन और मां ने नोटिस का चुनौती देने के लिए समय की मांग की थी। लेकिन जस्टिस आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सरकार को जब्ती के निर्देश दे दिए।
अब तक ये संपत्तियां हो चुकी है नीलाम
दाऊद के मुंबई में स्थित घर और होटल की नीलामी पिछले साल के नवंबर माह में की गई थी। दाऊद के घर, होटल और गेस्ट हाउस की कुल 11.58 करोड़ रुपये में नीलामी हुई थी। इसमें अफरोज होटल चार करोड़ में नीलाम हुआ, शबनम गेस्ट हाउस और डांबरवाला बिल्डिंग के भी पांच कमरे नीलाम हुए।