आधार कार्ड को 30 जून तक कर सकेंगे पैन से लिंक, सीबीडीटी ने बढ़ाई समयसीमा
नई दिल्ली: पैन कार्ड (PAN) से आधार (Aadhaar) को लिंक करने की समयसीमा बढ़ गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सीबीडीटी का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट क आधार से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया था। बता दें कि ये चौथा मौका है जब आधार से पैन को लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाई गई है।
31 मार्च की अंतिम तारीख से पहले पैन को आधार से लिंक करने की सीमा 31 दिसंबर थी। उससे पहले ये 31 अगस्त और 31 जुलाई 2017 थी। कर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने इस समयसीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है।
सीबीडीटी का ताजा आदेश उच्चतम न्यायालय के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है। उच्चतम न्यायालय ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था। यह चौथा मौका है जबकि सरकार ने लोगों को अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमीट्रिक पहचान आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है