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तहसील में घुसकर RI पर हॉकी स्टिक से हमला, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। मंगलवार दोपहर को तहसील कार्यालय में घुसकर हॉकी स्टिक से आरआई और एक अन्य कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। आरआई व बीचबचाव करने आए कर्मचारी को चोट लगी है। शिकायत पर गोलबाजार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनदहाड़े हुई इस घटना को लेकर तहसील कार्यालय के कर्मचारी-अधिकारियों में भारी रोष है। विरोध में सभी ने कामकाज घंटों ठप रखा।

गोलबाजार थाना प्रभारी संदीप चंद्राकर ने बताया कि मंगलवार दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर तहसील कार्यालय बैठक हॉल में राजस्व निरीक्षक प्रेमलाल गजेंद्र (58) बैठे थे तभी वहां कुम्हारपारा फाफाडीह निवासी सुदीप होर पिता केबी होर (44) हाथ में हॉकी स्टिक लिए पहुंचा। उसने जाते ही आरआई प्रेमलाल की टेबल पर रखे कागजात को बिखराकर विवाद शुरू कर दिया।

ऐसा करने से रोकने पर उसने प्रेमलाल के सिर पर स्टिक से हमला कर दिया। इससे उनके कान के पास चोट आई और खून बहने लगा। बीच-बचाव करने सामने आए कर्मचारी गीताराम साहू की भी पिटाई कर सुदीप ने कुर्सी-टेबल तोड़फोड़ कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया। घटना के बाद आरोपी सुदीप निकला।

दिनदहाड़े हुए इस हमले को लेकर तहसील कार्यालय के कर्मचारी लामबंद होकर गोलबाजार थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस ने आरआई की शिकायत पर मामले में धारा 294,506,323,186,353,427 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी सुदीप होर को गिरफ्तार कर लिया। सुदीप होर ने आरोप लगाया कि जमीन के एक मामले को लेकर आरआई उसे लगातार परेशान कर रहे थे। वह उनसे बातचीत करने आया तो उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। गुस्से में आकर उसने मारपीट कर दी।

एसडीएम ने दी सफाई

अनुविभागीय अधिकारी हरवंश सिंह मिरी ने जारी एक बयान में बताया कि आरोपी सुदीप होर के टिकरापारा स्थित भूमि का आरआई गजेंद्र ने मौका निरीक्षण के बाद प्रतिवेदन अतिरिक्त तहसीलदार नरेंद्र बंजारा के माध्यम से 23 फरवरी को अपर कलेक्टर व सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा को प्रेषित किया था।

आरआई ने स्थल जांच प्रतिवेदन 19 फरवरी पेश किया था जो सुदीप के पक्ष में न होने से आक्रोशित होकर उसने बेसबाल से आरआई पर हमला कर दिया। आरोपी पूर्व में भी प्रकरणों में दबाव डालकर कार्रवाई कराने का आदी रहा है। हमले की इस घटना से तहसील के अधिकारियों-कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। राजस्व निरीक्षक व पटवारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार के दबाव में कोई भी नियम विपरीत कार्य न करे।

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