AAP ने वापस ली दिल्ली हाईकोर्ट से विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी वह अर्जी वापस ले ली है जिसमें उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की सिफारिश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। आप’ के विधायकों के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उनकी याचिका अर्थहीन हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है और उन्हें अयोग्य करार देने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
राष्ट्रपति ने किया आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित
गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी को एक बड़े झटके के तहत लाभ के पद को लेकर दिल्ली में इसके 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। पार्टी ने इस कदम को ‘‘असंवैधानिक’’ और ‘‘लोकतंत्र के लिए खतरनाक’’ करार दिया। पार्टी ने कहा कि यह दर्शाता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी ‘‘केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह’’ व्यवहार कर रहे हैं। कोविंद ने निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिश को मंजूर कर लिया था। इस कदम पर प्रतिक्रिया जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘भगवान ने जब हमें 67 सीटें दीं तो कुछ कारण रहा होगा। भगवान हमेशा हमारे साथ रहे अन्यथा हम कुछ नहीं होते… सच्चाई के रास्ते से नहीं भटके।’’