वोडाफोन मध्यस्थता मामले में आज केंद्र की याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय वोडाफोन समूह के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया मामले में केंद्र सरकार की याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है। केंद्र ने अपनी याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने सरकार व वोडाफोन समूह से कहा था कि वे 11,000 करोड़ रुपए की कर मांग के संबंध में शुरू की गई दोहरी मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लें।
उच्च न्यायालय ने वोडाफोन के प्रतिनिधियों से कहा था कि समूह भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया में पीठासीन न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग ले। न्यायाधीश ए के सिकरी व न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने आज इस मामले पर कल सुनवाई करना तय किया।
इससे पहले दूरसंचार कंपनी के वकील ने कहा कि मामला पहले 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए आना था। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें मामले पर गुरुवार को सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएफ नारीमन ने आठ दिसंबर को इस मामले की सुनवाई से अपने को अलग कर लिया।
उच्च न्यायालय ने वोडाफोन को 26 अक्तूबर को कर मामले में भारत के खिलाफ दूसरी पंचनिर्णय प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी।