आज से होटल में खाने पर कम देना होगा बिल, जानिए और क्या हुआ सस्ता
नई दिल्ली। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल द्वारा 178 चीजों पर जीएसटी की दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी थी। जीएसटी की यह नई दरें आज से देशभर में लागू हो रही हैं इसके बाद रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इनमें एसी और नॉन एसी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाना भी शामिल है। जिस खाने के लिए आप अब तक 18 प्रतिशत जीएसटी दे रहे थे उसकी बजाय अब आपको महज 5 फीसद ही देना होगा।
हालांकि, 50 चीजों पर अब भी 28 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा जिनमें फ्रीज, एसी, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट आदि शामिल हैं। आज से लागू होने वाली नई दरों के बाद अब होटल में खाना भी सस्ता हो जाएगा। इन नई दरों का आपकी जेब पर भी प्रभाव पड़ेगा। जानिए इनमें से क्या सस्ता हुआ और क्या नहीं
एसी, नॉन एसी होटल्स पर 5 फीसद जीएसटी
काउंसिल ने बैठक में सभी तरह के एसी और नॉन एसी होटल्स में खाने पर लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद इन होटल्स में खाना आपको काफी सस्ता पड़ेगा।
इन चीजों पर अब 28 की बजाय लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
काउंसिल ने 178 चीजों को 28 प्रतिशत जीएसटी के दायरे से बाहर किया है। इनमें कुछ चीजों पर आज से 18 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। इन चीजों में चॉकलेट, डिटर्जेंट, शैंपू, हेयर क्रीम, मेंहदी, डियोड्रेंट, पंखे, पंप, लैंप, सेनेटरी वेयर्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लास, वायर, केबल, इलेक्ट्रिक बोर्ड, फर्नीचर, आग बुझाने वाले यंत्र, रबर ट्यूब, सभी तरह के संगीत उपकरण और उनके पार्ट्स, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते, फल, वसा और तेल पाउडर, 500 रुपए से ज्यादा के जूते, सॉफ्टवेयर, जैम, सॉस, सूप, आईसक्रीम,कैमरा, एल्युमिनियम फॉइल आदि शामिल हैं।
इन पर अब 18 प्रतिशत की बजाय लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी
1 हजार से ज्यादा के कपड़ों, फ्रोजन मीट, बटर, चीज, घी, पैकेज्ड मेवे, सॉसेज, फ्रूट ज्यूस, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाईयां, टूथ पावडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक, छाते, सिलाई मशीन, सेलफोन, सभी तरह के डाइग्नोस्टिक किट, चम्मच, कांटे, चेस बोर्ड, केरम बोर्ड, किचनवेयर्स, टैक्सटाइल आदि पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।